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बेगूसराय : बलात्कार के मामले में दोषी को सात साल की सजा

बेगूसराय, 30 नवंबर (वार्ता) बिहार में बेगूसराय जिले की एक सत्र अदालत ने मंगलवार को बलात्कार के मामले में दोषी को सात साल की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंशी लाल गौतम ने यहां मामले में सुनवाई के बाद आरोपित मनोज शर्मा को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए सात साल की सजा के साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
आरोप के अनुसार, दोषी ने एक लड़की को शादी का झांसा देकर करीब पांच वर्ष तक उसका यौन शोषण किया था। इस सिलसिले में पीड़िता ने नाव कोठी थाना में 2011 में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
सं.सतीश
वार्ता
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