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बोनगांव के पार्षदों की गिरफ्तारी रोक

कोलकाता 16 जुलाई (वार्ता) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म और हत्या के आरोपी बोनगांव नगरपालिका के दो पार्षदों की गिरफ्तारी पर एक सप्ताह तक के लिए रोक लगा दी है।
पार्षद कार्तिक मंडल तथा हिमांद्री मंडल ने खुद पर लगे आरोपों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इन दोनों ने खुद को गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगाया है। दोनों पार्षदों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जयमलय बागची ने मंगलवार को दोनों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी।
उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनावों के बाद बोनगांव नगरपालिका के 22 पार्षदों में से 12 पार्षदों ने तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया था और नगरपालिका में तृणमूल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसे नगरपालिका ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।
इसके बाद तीन पार्षदों ने उच्च न्यायालय ने याचिका दायर कर नगरपालिका अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने का निर्देश देने की गुहार लगायी थी।
उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पार्षदों को नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा उनके प्रस्ताव को खारिज करने के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट या उप मंडलीय अधिकारी के समक्ष याचिका दायर करने को कहा था।
संतोष.श्रवण
वार्ता
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