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बालिका से छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष की सजा

इंदौर, 30 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के इंदौर की एक बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में एक आरोपी यहां की एक अदालत ने तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) पावस श्रीवास्तव ने 55 वर्षीय लाला सिंह चिराड़ को दोषी करार दिया है।
अभियोजन के अनुसार दोषी लाला सिंह को भारतीय दंड सहिंता की धारा 354 यानि छेड़छाड के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा न्यायालय ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7 और 8 (लैंगिक हमला और स्पर्श) के तहत 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।
उक्त दोषी को 500-500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया है। 2016 में दर्ज किये गए इस मामले का महत्वपूर्ण पहलू रहा कि प्रकरण में आरोपी एवं फरियादी का राजीनामा हो जाने के बावजूद न्यायालय दोष सिद्ध होने पर सजा से दण्डित किया है।
जितेंद्र बघेल
वार्ता
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