Friday, Apr 19 2024 | Time 20:51 Hrs(IST)
image
राज्य » उत्तर प्रदेश


बालिग युगल की आजादी में परिजनो को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं

प्रयागराज 28 मई (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि दो बालिग लड़का-लड़की अपनी मर्जी से जहां एवं जिसके साथ रहना चाहे रह सकते हैं। न्यायालय या पारिवारिक रिश्तेदारों को उनके जीवन की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।
न्यायालय उच्च न्यायालय के कई फैसलों का हवाला देते हुए फिलहाल परिवार द्वारा उन्हें परेशान करने एवं उनके जीवन यापन की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने से रोकने का आदेश देने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी लेकिन कहा कि याची उसे परेशान करने वालो के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकती है।
न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने रेशमा देवी एवं अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया है।
याची का कहना था कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और अपने पति के साथ रह रही है। उसके परिवार वाले उसे परेशान कर रहे हैं।
अपर महाधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता एम सी चतुर्वेदी ने याचिका को यह कहते हुए खारिज करने की मांग की कि याची ने छह सितंबर 2019 को शादी की तो उस समय वह नाबालिग थी। नाबालिग को संरक्षण देने का अधिकार माता- पिता को है। याचिका पोषणीय नहीं है। अदालत ने कहा कि याची वर्तमान समय में 18 वर्ष से अधिक आयु की है एवं बालिग है। उसे अपनी मर्जी से जहां चाहे रहने का अधिकार है।
सं दिनेश प्रदीप
वार्ता
More News
उत्तर प्रदेश की आठ सीटों पर शाम पांच बजे तक 57.54 फीसदी मतदान

उत्तर प्रदेश की आठ सीटों पर शाम पांच बजे तक 57.54 फीसदी मतदान

19 Apr 2024 | 6:56 PM

लखनऊ 19 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश की आठ लोकसभा सीटों पर शुक्रवार शाम पांच बजे तक औसतन 57.54 प्रतिशत मतदान संपन्न हो चुका था।

see more..
बसपा की छठी सूची में नौ नये नाम, दो के नाम बदले

बसपा की छठी सूची में नौ नये नाम, दो के नाम बदले

19 Apr 2024 | 6:52 PM

लखनऊ 19 अप्रैल (वार्ता) बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने लोकसभा चुनाव के लिये शुक्रवार को उम्मीदवारों की छठी सूची जारी कर दी। नयी सूची में नौ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है जबकि वाराणसी और फिरोजाबाद में उम्मीदवार बदले गये हैं।

see more..
image