भारतPosted at: Oct 16 2018 9:53PM बाल यौन शोषण की शिकायत किसी भी उम्र में
नयी दिल्ली 16 अक्टूबर (वार्ता) केंद्र सरकार ने कहा है कि बाल यौन शोषण की शिकायत किसी भी उम्र में की जा सकती है।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक स्पष्टीकरण में कहा कि कोई भी स्त्री या पुरुष अपने साथ हुये बाल याैन शोषण की शिकायत किसी भी उम्र में कर सकता है। इस संबंध में बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 (पोक्सो) के प्रावधानों पर विधि मंत्रालय से विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया है। पोक्सो में बाल यौन अपराध की शिकायत के लिये किसी निश्चित समय सीमा का प्रावधान नहीं है, इसलिये किसी भी समय इसकी शिकायत की जा सकती है।
इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में अपने साथ हुये बाल याैन शोषण की शिकायत कर सकता है। उन्हाेंने कहा कि पीड़ित को अपनी शिकायत पोक्सो ई बॉक्स के जरिये करनी चाहिए।