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बिहार की निचली अदालतों में 20 जुलाई तक कार्य बंद

पटना 13 जुलाई (वार्ता) बिहार की निचली अदालतों में कार्यरत कर्मचारियों और वकीलों के लगातार कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आपराधिक मामलों में रिहाई और रिमांड छोड़कर कोई अन्य कार्य एक सप्ताह तक नहीं होंगे।
पटना उच्च न्यायालय ने लगातार विभिन्न जिला न्यायालयों से कोरोना संक्रमण मामलों की सूचना मिलने के बाद यह निर्णय लेते हुए सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को पत्र जारी कर आपराधिक मामलों में रिहाई और रिमांड छोड़कर कोई अन्य कार्य एक सप्ताह तक नहीं करने का निर्देश दिया है। पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्रप्रकाश मिश्र ने उक्त निर्देश के आलोक में सोमवार को पटना जजशिप के लिए एक पत्र निर्गत कर दिया है।
पत्र में कहा गया है कि कोई भी न्यायिक पदाधिकारी 20 जुलाई 2020 तक न्यायालय नहीं आएंगे और रिहाई एवं रिमांड के काम ऑनलाइन निपटाए जाएंगे। न्यायालय परिसर में कर्मचारियों की भी उपस्थिति नहीं होगी। केवल उन्हीं कर्मचारियों को न्यायालय आने की अनुमति होगी, जो रिहाई और रिमांड के अभिलेख से संबंधित होंगे। इसके अलावा न्यायालय परिसर में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
साथ ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मिश्र ने सभी अनुमंडलों के जज इंचार्ज को उक्त अवधि में न्यायालय परिसर को पूरी तरह सैनिटाइज करने का भी निर्देश दिया है। पत्र के द्वारा पूर्व में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक के लिए न्यायिक पदाधिकारियों की जारी किये गये रोस्टर ड्यूटी चार्ट को भी वापस ले लिया गया है।
सं सूरज शिवा
वार्ता
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