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बिहार में अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी के खिलाफ सरकार पेश करे कार्रवाई रिपोर्ट : उ. न्या.

पटना 19 सितंबर (वार्ता) पटना उच्च न्यायालय ने आज बिहार सरकार को राज्य में अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी लैबोरेट्रीज के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट छह सप्ताह के अंदर पेश करने का आदेश दिया।
मुख्य न्यायाधीश ए. पी. शाही एवं न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इंडियान एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट्स एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स एवं अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये बिहार सरकार को राज्य में अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी लैबोरेट्रीज के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट छह सप्ताह के अंदर पेश करने का आदेश दिया।
सरकारी वकील प्रशांत प्रताप ने खंडपीठ को बताया कि राज्य सरकार ने राजधानी पटना समेत प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी लैबोरेट्रीज को बंद करा दिया है। साथ ही ऐसी अन्य लैबोरेट्रीज के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुये अधिवक्ता मो. शमीमुल होदा ने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार ने गलत आंकड़े पेश किये हैं। इसके कारण राज्य में स्थापित नियम-कानून का उल्लंघन करते हुये कई अवैध पैथोलॉजी लैबोरेट्रीज अभी चल रही हैं।
इससे पहले सरकार की ओर से दाखिल जवाब में बताया गया है कि राजधानी पटना में 213 पैथोलॉजी लैबोरोट्रीज चल रही हैं, जिनमें से 155 लैबोरेट्रीज ही नियमों का पालन कर रहे हैं।
सं सूरज
वार्ता
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