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बलात्कार मामले में आरोपी को सात वर्ष की सजा

ठाणे, 20 जनवरी (वार्ता) महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में खोपोली के शीलफाटा के एक व्यक्ति को बलात्कार और अत्याचार अधिनियम के तहत जिला अदालत ने सात वर्ष की सजा सुनायी है।
आरोपी नवीन कुमार प्रेमशंकर तिवारी पर जेल की सजा के साथ साथ 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने जुर्माने में से 30 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया। इस मामले में आरोपी के पिता प्रेमशंकर तिवारी और मॉ सुनयना तिवारी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
सरकारी वकील रेखा हिवराले ने बताया कि 24 वर्षीय पीड़िता और आरोपी एक साथ कुर्ला के एक खानपान फर्म में वर्ष 2008 से काम कर रहे थे। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुयी और बाद में दोनों के बीच प्यार हो गया।
आरोपी ने विवाह का आश्वासन दिया और दोनों किराये का घर ले कर रहने लगे। आरोपी पीड़िता को बार-बार शादी का अश्वासन देकर उसके साथ बलात्कार करता रहा। इस दौरान आरोपी ने लड़की से लगभग 95 हजार रुपये भी लिये और कुछ सोने के आभूषण भी ऐंठ लिये।
आरोपी ने आठ मार्च 2014 को पीड़िता को खोपोली स्थित अपने घर पर अभिभावकों की उपस्थिति में बुलाया और उसके साथ गालीगलौज किया, जाति आधारित अपशब्द कहे और मारपीट की। पीड़िता ने जब विवाह के लिए आरोपी से पूछा तो उसने मना कर दिया और इसके बाद पीड़िता ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर दी जिसकी जांच पुलिस ने की और जांच के बाद आरोपी और उसके अभिभावकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।
त्रिपाठी.श्रवण
वार्ता
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