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भाजपा सांसद हुकुमदेव नारायण को मिली जमानत

भाजपा सांसद हुकुमदेव नारायण को मिली जमानत

पटना 26 सितंबर (वार्ता) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में आज पटना स्थित सांसदों एवं विधायकों के लिए नवगठित विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां बाद में उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया गया।

विशेष न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव की अदालत में आत्मसमर्पण करने के साथ ही सांसद श्री यादव की आेर से जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गई थी। जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने श्री यादव को दस हजार रुपये के निजी मुचलके के साथ उसी राशि के दो जमानतदारों का बंध-पत्र (बॉन्ड पेपर) दाखिल करने की स्थिति में जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया।

इस मामले में सांसद श्री यादव पूर्व में जमानत पर थे लेकिन विशेष अदालत में मुकदमा स्थानांतरित होने के बाद उनकी लगातार अनुपस्थिति के कारण बंध-पत्र खंडित कर दिया गया था।

मामला मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अरेर थाने में 15 अप्रैल 2009 को भारतीय दंड विधान की धारा 188 और 171 (एफ) के तहत दर्ज किया गया था। आरोप को अनुसार, वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान श्री यादव के वाहन पर पूर्व मंत्री का बोर्ड एवं झंडा लगा था।

सं सूरज उमेश

वार्ता

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