राज्य » अन्य राज्यPosted at: Oct 23 2021 1:33PM मेघालय हाई कोर्ट ने कोविड-19 उपचार शुल्क पर मांगी रिपोर्ट
शिलांग, 22 अक्टूबर (वार्ता) मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य में कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों की ओर से अत्यधिक शुल्क वसूले जाने पर शुक्रवार को विस्तृत रिपोर्ट मांगी।
मुख्य न्यायाधीश रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति वल्ली डिएंगदोह की खंडपीठ ने मेघालय में स्वास्थ्य सेवाओं में कमियों पर स्वत: संज्ञान से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ‘एमिकस क्यूरी’ टी.टी. डिएंगदोह से अनुरोध किया कि वह निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना रोगियों से लिये जा रहे अत्यधिक शुल्क के विवरण को रिकॉर्ड में लाने के लिए हलफनामा दायर करें। इसकी प्रति महाधिवक्ता और अन्य प्रतिवादियों के वकीलों को भेजें।
आगे की सुनवाई के लिए जनहित याचिका को 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
यामिनी
वार्ता