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मंजू वर्मा के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश

मंजू वर्मा के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश

बेगूसराय 16 नवंबर (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की छापेमारी में मकान से अवैध कारतूस बरामद होने के मामले में लगभग तीन माह से फरार चल रही बिहार के चेरियाबरियारपुर से सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड(जदयू) की निलंबित विधायक मंजू वर्मा के खिलाफ अदालत ने कुर्की जब्ती का आदेश जारी कर दिया है।

श्रीमती वर्मा के खिलाफ पुलिस ने बेगूसराय जिले के मंझौल स्थित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आवेदन देकर भारतीय दंड विधान की धारा 82 एवं 83 के तहत इश्तेहार एवं कुर्की-जब्ती का आदेश दिये जाने का आग्रह किया था। अदालत ने पुलिस के अनुरोध पर यह आदेश जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को पूर्व समाज कल्याण मंत्री श्रीमती वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा का करीबी माना जाता है। इसी कांड को लेकर श्रीमती वर्मा को नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा । इस मामले में श्रीमती वर्मा के पति का नाम आने के बाद सीबीआई ने उनके बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के अर्जुन टोला स्थित मकान पर इस वर्ष 17 अगस्त को छापेमारी की थी।

छापेमारी के दौरान लगभग पचास अवैध कारतूस बरामद की गयी । इस मामले में श्रीमती वर्मा एवं उनके पति के खिलाफ ब्यूरो ने चेरियाबरियारपुर थाने में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कराया था । श्रीमती वर्मा के पति ने इसी मामले में 29 अक्टूबर को बेगूसराय न्यायालय में आत्मसर्मपण किया था जबकि वह पुलिस से बचती फिर रही है।

उपाध्याय सूरज

रमेश

वार्ता

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