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माडल टाउन मामले में नवाज शरीफ को तलब करने की याचिका खारिज

माडल टाउन मामले में नवाज शरीफ को तलब करने की याचिका खारिज

लाहौर 26 सितंबर (वार्ता) लाहौर हाई कोर्ट ने माडल टाउन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ को तलब करने संबंधी याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

यह मामला 17 जून 2014 का है। लाहौर माडल टाउन क्षेत्र में “ अतिक्रमण अभियान का विरोध” कर रहे पाकिस्तान अवामी तहरीक (पीएटी)के कार्यकर्ताओं पर पुलिस कार्रवाई में कम से कम 14 लोगों की मृत्यु हो गयी थी और 100 अन्य घायल हुए थे।

जियो न्यूज के मुताबिक इस घटना पर मिन्हाल उल कुरान इंटरनेशनल के सदस्य जवाद हमीद ने याचिका दायर कर न्यायालय से अनुरोध किया था कि पंजाब के पूर्व कानून मंत्री राना सनाउल्ला और ख्वाजा साद रफीक समेत 12 लोगों को इस मामले में तलब किया जायेगा।

न्यायालय के फैसले के बाद पीएटी प्रमुख ताहिर उल कदारी ने कहा कि वह इस निर्णय को चुनौती देंगे। उन्होंने कहा,

“ माडल टाउन घटना का षडयंत्र करने वालों को सम्मन नहीं किया जाता तो न्याय कैसे मिलेगा।”

मिश्रा.श्रवण

वार्ता

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