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मास्क का उपयोग नहीं करने वाले के लिए पुलिस परेड ग्राउंड नरसिंहपुर अस्थाई जेल घोषित

नरसिंहपुर, 25 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले में मास्क का उपयोग नहीं करने वाले लोगों के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने पुलिस परेड ग्राउंड को अस्थाई जेल घोषित किया है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में व्यक्तियों द्वारा मास्क का उपयोग महामारी रोग अधिनियम के तारतम्य में अनिवार्य किया गया है। इस प्रतिबंधात्मक आदेश का जिन व्यक्तियों द्वारा पालन नहीं किया जायेगा, उन्हें दंडित करने के लिए जिला दंडाधिकारी ने मध्यप्रदेश जेल नियमावली के प्रावधानों के तहत पुलिस परेड ग्राउंड नरसिंहपुर को अस्थाई जेल घोषित किया है।
सं विश्वकर्मा
वार्ता
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