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मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी की फांसी की सजा यथावत

इंदौर, 15 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंड़पीठ ने धार जिले में चार वर्षीय एक मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले की सुनवाई में आज आरोपित की याचिका को खारिज करते हुए फांसी की सजा के फैसले को यथावत रखा है।
न्यायाधीश पी के जायसवाल और न्यायधीश एस के अवस्थी की युगलपीठ ने आरोपित करण (19) निवासी मनावर जिला धार की अपील को खारिज कर फांसी की सजा को बरकरार रखा।
अभियोजन के अनुसार आरोपित करण को संबंधित धार जिले की अदालत ने 17 मई 2018 को दोषी करार देते हुये फांसी की सजा सुनाई थी। इस मामले में निचली अदालत ने महज 153 दिनों में 20 गवाहों औऱ डीएनए नमूने के आधार पर फैसला सुनाया गया था। आराेपित ने निचली अदालत के फांसी की सजा के फैसले को उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गयी थी।
सं बघेल
वार्ता
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