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मथुरा मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को

मथुरा, 22 जनवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश की मथुरा सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा भदौरिया ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि वाद में कटरा केशव देव मन्दिर की 13 दशमलव 37 एकड़ भूमि के एक भाग में बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग को लेकर दायर एक वाद में अगली सुनवाई के लिए19 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।
श्रीकृष्ण विराजमान (श्रीकृष्ण जन्मभूमि) एवं पांच अन्य की ओर से सेन्ट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड एंव अन्य के खिलाफ दायर वाद के अधिवक्ता अधिवक्ता महेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि आज की सुनवाई में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान की ओर से अधिवक्ता मुकेश खण्डेलवाल ने तथा इन्तजामिया कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह की ओर से अधिवक्ता नीरज शर्मा ने अदालत में लिखित जवाब दाखिल किया । इस वाद में सेन्ट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड एवं श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को लिखित जवाब दाखिल करने के लिए 19 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है।
अधिवक्ता महेन्द्र प्रताप सिंह ने दावा किया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि के कटरा केशवदेव मन्दिर की भूमि के एक भाग में बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने संबंधी अब तक दायर तीन वादों में यह एक मात्र वाद है जो पहली ही सुनवाई में स्वीकार कर लिया गया है तथा इसकी वाद संख्या 950/2020 है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय गौड़ ने बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा भदौरिया ने वाद हिन्दू आर्मी चीफ मनीष यादव एवं अन्य की ओर से उनके अधिवक्ता शैलेन्दर सिह आदि के वाद के प्रतिबन्धों एवं स्वीकार्यता पर 29 जनवरी के लिए निर्णय सुरक्षित कर दिया है।
उन्होंने बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश यशवन्त कुमार मिश्रा ने श्रीकृष्ण विराजमान द्वारा लखनऊ निवासी रंजना अग्निहोत्री एवं अन्य की ओर से उनके अधिवक्ता हरिशंकर जैन आदि के वाद में अपील की सुनवाई रिवीजन के रूप में करने के लिए 28 जनवरी की तिथि निर्धारित की है ।
सं त्यागी
वार्ता
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