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मद्रास हाईकोर्ट ने जयललिता स्मारक के निर्माण को मंजूरी दी

मद्रास हाईकोर्ट ने जयललिता स्मारक के निर्माण को मंजूरी दी

चेन्नई, 23 जनवरी (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय ने स्थानीय मरीना बीच पर तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के स्मारक निर्माण को यह कहते हुए मंजूरी दी कि आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति (डीए) अर्जित करने के मामले उन्हें दोषी करार नहीं दिया गया था।

न्यायमूर्ति एम सत्यनारायण और न्यायमूर्ति पी राजामणिकम की खंडपीठ ने एम एल रवि की वह जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें सरकार को स्वर्गीय जयललिता के स्मारक निर्माण में जनता के पैसे का इस्तेमाल करने से रोकने का अनुरोध किया गया था, क्योंकि वह डीए मामले में आरोपी थीं।

खंडपीठ ने कहा कि दिवंगत नेता को दोषी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शीर्ष अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित मामले में स्वर्गीय जयललिता को बरी किये जाने के निर्णय को खारिज नहीं किया था।

पीठ ने कहा कि जयलिलता की मौत उन्हें बरी किये जाने के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर एक याचिका के निपटारे से पहले ही हो गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि शीर्ष अदालत ने स्वर्गीय जयललिता को बरी किये जाने के कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय खारिज नहीं किया था।

खंडपीठ ने कहा कि इसलिए यह जरूरी है कि स्वर्गीय जयलिलता को संबंधित मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा बरी किये जाने का लाभ दिया जाना चाहिए और उन्हें दोषी नहीं माना जाना चाहिए।

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