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मध्यादेश उल्लंघन पर 48 हजार रू. से अधिक का जुर्माना वसूला

जयपुर 27 जनवरी (वार्ता) राजस्थान की राजधानी जयपुर में महामारी अध्यादेश 2020 निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर गत 24 घंटों में 390 मामलों में कार्यवाही कर 48 हजार 200 रूपये का जुर्माना वसूला वहीं रात्रि में यातायात नियमों के उल्लंघन पर 29 वाहनो पर कार्यवाही कर सात लाख 13 हजार आठ सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया।
पुलिस आयुक्तालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जयपुर शहर में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 390 कार्यवाही कर 48 हजार दो सौ रूपये का जुर्माना वसूल किया गया। इसके तहत सार्वजनिक स्थान एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर विगत 24 घंटों मे 21 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर 10 हजार पांच सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया वहीं दुकानदार द्वारा फेस मास्क बिना पहने ग्राहको को सामान विक्रय करने पर दो कार्यवाही कर एक हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया।
इसी प्रकार सार्वजनिक स्थान पर न्यूनतम 6 फीट की सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 367 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर 36 हजार सात सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया।
रिपोर्ट के अनुसार जयपुर शहर में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 का उल्लघंन करने वालो के खिलाफ अब तक दो लाख दस हजार 939 मामलों में कार्यवाही की गई तथा दो करोड 72 लाख 98 हजार छह सौ रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।
रामसिंह
वार्ता
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