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राज्य


मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद निर्णय दो अंतिम भोपाल

मंत्रि-परिषद ने तहसील माकड़ोन जिला उज्जैन का सृजन करने तथा सृजित की गई नवीन तहसील के लिये आवश्यक पदों का सृजन करने की भी मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद ने नवीन जिला न्यायालय भवन इन्दौर (पिपल्याहाना) के निर्माण के लिये 411 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी। मंत्रि-परिषद ने इन्दौर नगर निगम क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पुनर्विकास के लिए एमओजी लाईन के चयनित क्षेत्र की कुल 16.413 हेक्टेयर भूमि नगरीय विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है।
मंत्रि-परिषद ने जेल विभाग में मुख्य प्रहरी के 905 पदों में से 180 पदों को प्रमुख मुख्य प्रहरी के पद वेतनमान रूपये 5200-20200+2800 ग्रेड-पे नवीन वेतनमान 28700-91300 में उन्नयन करने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रि-परिषद ने पशुपालन विभाग के सांख्यिकी अधिकारियों को वेतनमान रू. 2000-3500 के स्थान पर रू. 2200-4000 स्वीकृत करने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के 676 थानों में महिला पुलिसकर्मियों एवं महिला फरियादियों के लिये पृथक कक्ष और प्रसाधन कक्ष की व्यवस्था के लिये परियोजना लागत 49 करोड़ 10 लाख 84 हजार रूपये की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की।
मंत्रि-परिषद ने सहकारिता विभाग के तहत वर्तमान में संचालित 14 एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं की शेष राशि और 3 नवीन प्रस्तावित परियोजनाओं दतिया, डिण्डौरी एवं दमोह के लिये एकीकृत सहकारी विकास परियोजना को कुल 163 करोड़ रूपये की व्यय सीमा में वर्ष 2019-20 तक निरंतर रखने की मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद ने सहकारिता विभाग के अन्तर्गत प्राथमिक साख सहकारी समितियों (पैक्स एवं लैम्पस) को प्रबंधकीय अनुदान योजना को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 37 करोड़ 83 लाख की व्यय सीमा में निरंतर रखने की मंजूरी दी गई। योजना में राज्य शासन द्वारा प्रति पैक्स 24 हजार रूपये प्रतिवर्ष और प्रति लैम्पस 48 हजार रूपये प्रतिवर्ष प्रबंधकीय अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।
इसके अलावा मंत्रि-परिषद ने भोपाल गैस दुर्घटना संबंधित दावा संचालनालय को वर्ष 2017-18 में संचालित करने तथा वर्ष 2018-19 से विभिन्न प्रकार के नवीनीकरण एवं सुदृढीकरण के लिये 2019-20 तक निरंतर संचालित करने की मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद ने पुजारियों के हित के लिए पुजारी कल्याण कोष का गठन करने की मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान अनुसार खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग के गठन, स्वरूप, कार्यालयीन अमले, वित्तीय अलिप्तियों के लिये जारी किये गये आदेशों का अनुसमर्थन किया। मंत्रि-परिषद ने संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य-प्राणी प्रबंधन की योजना को एक अप्रैल 2017 के बाद से वर्ष 2019-20 तक तथा योजना का कुल आकार 265 करोड़ रूपये की सीमा तक मान्य करने की स्वीकृति दी। इसी प्रकार ईको पर्यटन विकास बोर्ड की अनुदान योजना को एक अप्रैल 2017 के बाद आगामी तीन वर्षों तक कुल वित्तीय आकार 96 करोड़ 15 लाख रूपये की सीमा मान्य कर उसे निरंतर रखने की मंजूरी भी दी।
मंत्रि-परिषद ने कौशल विकास संचालनालय के तहत नाबार्ड के लोन से आईटीआई भवन निर्माण योजना को वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक निरंतर रखने का निर्णय लिया।
बघेल
वार्ता
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