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महिला की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

उज्जैन, 23 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के उज्जैन की एक अदालत ने महिला की हत्या के मामले के एक अभियुक्त को दोषी पाए जाने पर आज आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
न्यायाधीश एस के पी कुलकर्णी द्वारा आरोपी सुनील परमार को हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास के साथ पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनायी है।
अभियोजन के अनुसार भंवरबाई की 08 दिसंबर 2018 को आरोपी परमार ने धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रुप से घायल कर दिया, जिसकी जिला अस्पताल मौत हो गयी थी। माधवनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
सं बघेल
वार्ता
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