Wednesday, Apr 24 2024 | Time 07:53 Hrs(IST)
image
राज्य » बिहार / झारखण्ड


यौन उत्पीड़न मामले में झाविमो विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

रांची 16 जुलाई (वार्ता) झारखंड उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न मामले में झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) के विधायक प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति अनिल चौधरी की अदालत ने यौन शोषण मामले में श्री यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। जमानत याचिका के खारिज होने से अब श्री यादव को न्यायालय में आत्मसमर्पण करना होगा या पुलिस उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है।
इस मामले में निचली अदालत श्री यादव के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जार कर चुकी है। इससे बचने के लिए झाविमो विधायक ने देवघर न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिलने के बाद श्री यादव ने झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
उल्लेखनीय है कि झाविमों की एक महिला प्रवक्ता ने 02 मई 2019 को देवघर साइबर थाने में पार्टी के विधायक श्री यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि श्री यादव ने इस वर्ष 20 अप्रैल देवघर के एक होटल में उनका यौन शोषण का प्रयास किया था।
सं सूरज
वार्ता
image