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राज्यपाल राहत कोष के उद्देश्यों को विस्तारित करने की आवश्यकता -मिश्र

राज्यपाल राहत कोष के उद्देश्यों को विस्तारित करने की आवश्यकता -मिश्र

जयपुर, 03 जून (वार्ता) राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्यपाल राहत कोष के उद्देश्यों को विस्तारित करने की आवश्यकता बताते हुये कहा कि राज्यपाल राहत कोष उन लोगों की मदद करने में सक्षम है, जिनको कहीं से सहायता नही मिल पाती है।

श्री मिश्र ने आज कहा कि इस कोष का दायरा बढाकर अब अकाल, बाढ, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदाओं में लोगों की सहायता, महामारी में औषधी व उपकरण हेतु सहायता, गंभीर रोगी को उपचार हेतु एक मुश्त सहायता, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को गंभीर बीमारी में सहायता, विपदा ग्रस्त स्थितियों में असहाय बालक-बालिकाओं की चिकित्सा, भोजन व रख-रखाव में सहायता और किसानों को आपदा काल यथा सूखा, अतिवृष्टि और ट्टिड्डियो के द्वारा फसल नुकसान में सहायता के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्यपाल राहत कोष विनियम 1973 में प्राविधित है। कोई भी व्यक्ति, संस्था या निकाय इस फण्ड में आर्थिक योगदान दे सकता है। योगदानकत्र्ता को आयकर अधिनियम के तहत कर में पचास प्रतिशत छूट देय है। राज्यपाल ने कहा कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के माध्यम से इस छूट को शत-प्रतिशत किये जाने का आग्रह किया गया है।

श्री मिश्र नेे कहा कि गत नौ महिने के कार्यकाल में उनके द्वारा इस कोष से लगभग एक करोड रूपये जनहित में जारी किये गये है। उन्होंने बताया कि इस कोष से प्रधानमंत्री केयर्स फण्ड व मुख्यमंत्री सहायता कोष में बीस-बीस लाख रूपये दिये जा चुके है और दस लाख रूपये राजस्थान मेडीकल सर्वीसेज कार्पोरेशन को पीपीई किट्स एव एन-95 मास्क के लिए प्रदान किये गए। उन्होंने कहा कि राजस्थान के विभिन्न जिलों कोटा, बूंदी, बांरा, झालावाड, और धौलपुर में आई बाढ में राहत के लिए पचास लाख रूपये की राशि भी इस कोष से प्रदान की गई थी।

उन्हांेने कहा कि अक्टूबर, 2019 से मई, 2020 तक इस कोष में ग्यारह दानदाताओं ने नौ लाख 52 हजार रूपये की राशि दान की है। राज्यपाल ने कहा कि यह राशि बहुत ही कम है। उन्होंने कहा कि विस्तृत उद्देश्यों को देखते हुए अग्रिम योजना के प्रारूप पर ठोस रणनीति बनाना समीचीन होगा। उन्होंने कहा कि इस कोष की राशि का लाभ समाज व राज्य को प्राप्त होगा।

रामसिंह

वार्ता

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