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राज्य


राजद्रोह मामले में अल्पेश कथिरिया की जमानत अर्जी मंजूर, पर जेल से नहीं छूट पायेंगे

अहमदाबाद, 20 नवंबर (वार्ता) गुजरात हाई कोर्ट ने आज पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति (पास) नेता हार्दिक पटेल के करीबी सहयोगी तथा राजद्रोह के मामले में उनके साथ सह-आरोपी अल्पेश कथिरिया की यहां दर्ज राजद्रोह के मामले में जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
गत 19 अगस्त को यहां से गिरफ्तार किये गये अल्पेश अब राजद्रोह के एक अन्य मामले में सूरत पुलिस के कब्जे में हैं और जमानत मिलने के बावजूद वह जेल से रिहा नहीं हो पायेंगे।
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति ए वाई कोगजे की अदालत ने उनकी जमानत अर्जी पर गत 30 अक्टूबर को ही सुनवाई पूरी कर ली थी और आज अपना फैसला सुनाया।
अगस्त 2015 में हार्दिक की अगुवाई वाली आरक्षण रैली के बाद हिंसा को लेकर उसी साल दर्ज राजद्राेह के इस मामले में हार्दिक तथा दो अन्य आरोपियों के खिलाफ आज ही निचली अदालत में आरोप गठन की कार्रवाई की गयी।
उधर, बाद में सूरत में पुलिस ने कथिरिया को वहां अमरोली में दर्ज राजद्रोह के एक अन्य मामले में वहां अदालत में पेश किया और हिरासत की मांग नहीं की। अदालत ने उन्हे न्यायिक हिरासत में लाजपुर सेंट्रल जेल भेज दिया। उनके वकील यशवंत झाला ने कहा कहा कि अगले दो तीन दिन में वह उनकी जमानत अर्जी निचली अदालत में देंगे।
रजनीश
वार्ता
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