राज्यPosted at: Sep 24 2018 8:40PM रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडाए पुलिसकर्मी को तीन वर्ष की सजारतलाम, 24 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के रतलाम जिले की एक अदालत ने बाजना थानान्तर्गत बेड़दा चौकी पर पदस्थ एक सहायक उप निरीक्षक को रिश्वत लेने के मामले में आज तीन वर्ष की सजा सुनाई।न्यायाधीश मसूद एहमद खान ने प्रकरण की सुनवाई के पश्चात भ्रष्ट पुलिसकर्मी रामवीर सिंह दण्डौतिया निवासी गुरुद्वारा मोहल्ला, अम्बाह जिला मुरैना को दोष सिद्ध करार देते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत तीन वर्ष के कारावास के साथ दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।अभियोजन के अनुसार बेडदा चौकी पर पदस्थ एएसआई रामवीरसिंह दण्डौतिया ने शिकायतकर्ता तेरसिंह निवासी ग्राम बरडा सरवन से उसके पुत्र राकेश के विरुद्ध दर्ज एक मामले में धाराएं कम करने के नाम पर बीस हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। एएसआई दण्डौतिया ने शिकायत कर्ता से कहा था कि रिश्वत मिलने पर वह उसके पुत्र के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में धाराएं कम करके केस को कमजोर कर देगा, जिससे कि उसके पुत्र को कोर्ट से जल्दी जमानत मिल जाएगी।बाद में मामला दस हजार रुपए की रिश्वत पर तय हुआ था। इस पर तेर सिंह ने 7 जुलाई 2013 को लोकायुक्त पुलिस को शिकायत की थी। इसके बाद योजनाबद्ध ढंग से फरियादी को रिश्वत की रकम लेकर एएसआई दण्डौतिया के पास भेजा। फरियादी द्वारा रिश्वत की रकम देते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था।सं बघेल वार्ता