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रिश्वत लेने के आरोप में प्रधानाचार्य को पांच साल की सजा

हल्द्वानी 20 फरवरी (वार्ता) उत्तराखंड की भ्रष्टाचार निवारण अदालत ने गुरुवार को निलम्बन अवधि का बकाया भुगतान करने के एवज में सहायक अध्यापक से रिश्वत लेने के एक मामले में आरोपी प्रधानाचार्य को पांच वर्ष के जेल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(भ्रष्टाचार निवारण) राजीव कुमार खुल्बे की अदालत ने आरोपी ऋषिपाल रवि को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा सात के तहत पांच वर्ष जेल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इस मामले की पैरवी अभियोजन पक्ष के वकील डी. एस. जंगपांगी ने की।
पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) डाॅ. अमित श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 10 फरवरी, 2015 को उधमसिंह नगर जिले में जसपुर के महुवाडाबरा स्थित नेहरु राजकीय इंटर काॅलेज में तैनात शिकायतकर्ता सहायक अध्यापक गनपत सिंह ने अपने निलम्बन अवधि का बकाया भुगतान करने के एवज में तत्कालीन प्रधानाचार्य ऋषिपाल रवि पर 15 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। प्रारम्भिक जांच में शिकायत सही पाए जाने पर सतर्कता विभाग की टीम ने कार्यवाही करते हुए 12 फरवरी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था।
सं. उप्रेती
वार्ता
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