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रिश्वत लेने के मामले में पटवारी को पांच वर्ष की सजा

छतरपुर, 16 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले की एक अदालत ने रिश्वत के मामले में पकडे गए एक पटवारी को मामले का दोषी पाए जाने पर पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायाधीश आर के गुप्ता की अदालत में कल इस मामले की सुनवाई में आरोपी पटवारी राकेश राजपूत को दोषी ठहराए जाने पर पांच वर्ष के सश्रम कारावास के साथ पचास हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार बहादुर सिंह परमार निवासी रसुइया ठाकुराइन ने 26 जून 2014 को शिकायत दर्ज कराई कि उसके पिता सुम्मेर सिंह परमार के नाम गांव में खेती की जमीन है। जमीन का नाप कराने के लिए तहसीलदार को आवेदन दिया था। तहसीलदार ने आरआई और पटवारी को कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए थे। बहादुर जब पटवारी राकेश राजपूत से मिला तो पटवारी ने नाप करने के एवज में तीन हजार रुपए रिश्वत की मांग की। इसके बाद 27 जून को लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी पटवारी को तीन हजार रुपए की रिश्वत लेते पकडा था।
सं बघेल
वार्ता
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