राज्य » राजस्थानPosted at: Nov 17 2018 8:59PM रिश्वतखोर कनिष्ठ अभियंता को दो वर्ष का कारावास
बीकानेर 17 नवम्बर (वार्ता) राजस्थान में गंगानगर की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष अदालत ने जोधपुर विद्युत निगम लिमिटेड (जेवीएनएल) के तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता को पांच हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में आज दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश ने तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता योगेश वर्मा को एक कारखाना संचालक हरजिन्दर सिंह से पांच हजार रुपये की रिश्वत लेने का दोषी मानते हुए उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार वर्ष 2012 में कारखाना संचालक सेतिया कॉलोनी निवासी हरजिंदरसिंह ने अपने कारखाने में विद्युत भार बढ़वाने के लिये जेवीएनएल में आवेदन किया था। इसकी एवज में जेवीएनएल गंगानगर में तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता योगेश वर्मा ने उससे पांच हजार रुपये की मांग की थी।