राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Apr 19 2019 10:47PM राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता के मामले का जल्द हो निपटारा:उच्च न्यायालय
लखनऊ, 19 अप्रैल (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता के मामले को तय करने के लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष फिर से अर्जी देने के आदेश याची को दिए है । न्यायालय ने कहा कि इसका निपटारा कानून के अनुसार जल्द किया जाय ।
न्यायमूर्ति डी के अरोरा और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की पीठ ने रजनीश कुमार सिंह की याचिका पर शुक्रवार को यह आदेश दिए है। याचिका में हस्तक्षेप अर्जी दाता अशोक पांडे ने अदालत को बताया कि इस मामले में पहले ही वर्ष 2015 में अदालत ने आदेश दिए थे, लेकिन अबतक मामले का निपटारा नहीं हो सका है ।
पहले की याचिका में भी राहुल गाँधी की भारतीय नागरिकता तय करने का मुद्दा उठाया गया था । कहा गया कि संविधान के अनुक्षेद 9 एवं नागरिकता अधिनियम की धारा 9 के तहत यह मामला तय किया जाए जिसे निपटाने के लिए पीठ ने 2015 में ही आदेश देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार के समक्ष याची अपना पक्ष रखे । याची ने पुनः अदालत को अर्जी देते हुए कहा कि उसने पक्ष रखा लेकिन अभी तक इस मामले को निपटाया नहीं गया । कहा कि आज भी यह प्रकरण लंबित है। न्यायालय ने कहा कि वह याची को फिर से छूट प्रदान करते कि इसी मामले में नया प्रत्यावेदन केंद्र सरकार को दे जिसका निपटारा विधि अनुसार जल्द किया जाय ।
सं त्यागी
वार्ता