भारतPosted at: Sep 18 2018 6:27PM रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिये अधिसूचित होंगे नियम: पुरी
नयी दिल्ली 18 सितंबर (वार्ता) केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि रेहड़ी पटरी दुकानदारों की सुविधा के लिये संबंधित ‘रेहड़ी पटरी दुकानदार (आजीविका संरक्षण एवं नियमन) अधिनियम’ के तहत नियमों और प्रावधानों को जल्दी अधिसूचित किया जाएगा।
श्री पुरी ने मंगलवार को यहां कहा कि सरकार रेहड़ी पटरी दुकानदारों के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है और संबंधित कानून और योजनाओं को लागू करने के लिए नियमावली को जल्दी अधिसूचित कर दिया जाएगा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय रेहड़ी पटरी दुकानदार संघ के दो दिन तक चलने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार के दीन दयाल उपाध्याय- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में सात तत्व हैं जिन्हें सभी शहरों में लागू करना आवश्यक हैं। इस मिशन का उद्देश्य शहरों में गरीबी कम करना और रोजगार के अवसरों का सृजन करना है।
उन्होंने कहा कि रेहड़ी पटरी दुकानदारों की आजीविका संरक्षण के लिये नीतिगत बदलाव होने चाहिए। इसके लिये राजनीतिक, कानूनी तथा प्रशासनिक ढ़ांचा बदलने की जरुरत है। शहरों को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए ऐसी प्रभावी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जो आम आदमी के हितों के अनुरुप हो।
सत्या टंडन
जारी वार्ता