भारतPosted at: Feb 20 2020 6:15PM रविदास मंदिर पुनर्निर्माण मामले में अशोक तंवर ने दायर की अवमानना याचिका
नई दिल्ली, 20 फरवरी (वार्ता) दिल्ली के तुगलकाबाद में संत रविदास मंदिर निर्माण के आदेश पर अमल में देरी को लेकर उच्चतम न्यायालय में गुरुवार को एक अवमानना याचिका दायर की गई।
हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की।
उन्हींने अपनी अवमानना याचिका में कहा है कि शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार ने अभी तक मंदिर का निर्माण शुरू नहीं किया गया है।
गौरतलब है कि गत वर्ष 21 अक्टूबर को न्यायालय ने एक अहम आदेश जारी करते हुए उसी जगह पर मंदिर बनाने के निर्देश दिए थे। बाद में गत वर्ष 25 नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने फिर से आदेश में स्पष्टीकरण दिया था।
शीर्ष अदालत के आदेश पर ही गुरु रविदास मंदिर को ध्वस्त किया गया था। उसने गत वर्ष नौ अगस्त को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को ढांचा गिराने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए डीडीए ने 10 अगस्त को मंदिर ध्वस्त कर दिया था।
सुरेश.श्रवण
वार्ता