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लॉकडाउन की अवधि का वेतन : 12 जून तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित

लॉकडाउन की अवधि का वेतन : 12 जून तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित

नयी दिल्ली, 04 जून (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन की अवधि का पूरा वेतन कर्मचारियों को दिये जाने के केंद्र के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि 12 जून को आदेश सुनाये जाने तक संबंधित नियोक्ताओं के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने सभी संबंधित पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि 12 जून को इस मामले में फैसला सुनाये जाने तक गृह मंत्रालय के 29 मार्च के आदेश पर अमल न करने को लेकर नियोक्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

सुरेश जितेन्द्र

जारी वार्ता

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