राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: May 28 2020 9:12PM लाॅकडाउन में वकीलों, मुंशियों की मदद मामले की सुनवाई टलीप्रयागराज, 28 मई (वार्ता) कोरोना वायरस के प्रकोप एवं देशव्यापी लाॅकडाउन के कारण जरूरतमंद वकीलों एवं मुंशियों की आर्थिक सहायता देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को ट्रस्टी कमेटी ने वापस लेने की मांग की है। अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अर्चना सिंह ने महाधिवक्ता की उपस्थिति न होने के कारण सुनवाई टालने की प्रार्थना की। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश बार काउन्सिल को ट्रस्टी कमेटी की अर्जी पर आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है और कहा है कि आपत्ति तीन जून को ट्रस्टी कमेटी के साथ अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को दी जाय ताकि वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से चार जून को मामले की सुनवाई की जा सके। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने जरूरतमंद वकीलों व मुन्शियो की आर्थिक सहायता देने के लिए कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने ट्रस्टी कमेटी को एक सप्ताह में वकीलों की आर्थिक सहायता देने के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया था, जिसे वापस लेने की अर्जी दी गयी है। बार एसोसिएशनो ने कुछ वकीलों को मदद की है लेकिन मुन्शियो की आर्थिक सहायता देने के लिए अभी तक सरकार या कोई संगठन सामने नही आया है।सं दिनेश प्रदीपवार्ता