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लेडीज़ सूट चोरी के जुर्म में चार महिलाओं को दो-दो साल की कैद

हिसार, 23 जनवरी (वार्ता) हरियाणा में फतेहाबाद के न्यायिक मजिस्ट्रेट जतिन गर्ग की अदालत ने रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान से लेडीज़ सूट चुराने के मामले में चार महिलाओं को दोषी करार देते हुए उन्हें दो-दो साल की कैद और 500-500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस ने हिसार जिले के उपमंडल हांसी के भाटोल गांव निवासी शीला, मसूदपुर निवासी बिमला, इंदू और सुनीता के खिलाफ थाना रोड रेडीमेड गारमेंट्स के दुकानदार बंटी की शिकायत पर धारा 380 के तहत मामला दर्ज किया था। शिकायत में बंटी ने बताया था कि वर्ष 2015 में ये महिलाएं उसकी दुकान पर आईं और लेडीज सूट दिखाने को कहा। इसी दौरान उन्होंने चार सूट चोरी कर अपने कपड़ों में छिपा लिए। जब उसने महिलाओं को तलाशी देने को कहा तो वे वहां से भागने लगीं। उसने इन भागती महिलाओं को पकड़ लिया और मौके पर पुलिस बुला ली। तलाशी के दौरान चारों महिलाओं से एक-एक सूट बरामद किया गया था। अदालत ने इन्हें मंगलवार को सजा सुनाई।
सं.रमेश1955वार्ता
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