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विद्यार्थियों के लर्नर/स्थायी ड्राईविंग लाईसेंस बनेंगे विश्वविद्यालय/कॉलेज में

विद्यार्थियों के लर्नर/स्थायी ड्राईविंग लाईसेंस बनेंगे विश्वविद्यालय/कॉलेज में

चंडीगढ़, 15 नवम्बर(वार्ता) हरियाणा सरकार ने एक अहम व्यवस्था करते हुये विद्यार्थियों के लर्निंग और स्थायी ड्राईविंग लाईसेंस उनके विश्वविद्यालय और कॉलेजों में बनाने का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस सम्बंध में हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई जिसके तहत लर्निंग और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने तथा इस सम्बंध में पात्रता एवं योग्यता के परीक्षण के लिए सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, मेडिकल कॉलेजों के निदेशकों, राजकीय कॉलेजों, सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों, राजकीय शिक्षा कॉलेजों, राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों, राजकीय आईटीआई, राजकीय नर्सिंग कॉलेज, राजकीय फार्मेसी कॉलेजों, राजकीय आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक/यूनानी कॉलेजों के प्राधानाचार्यों और विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशकों को अधिकार हस्तांतरित किये जाएंगे।

इस व्यवस्था से विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक संस्थान से बिना किसी परेशानी के लर्निंग और स्थाई ड्राईविंग लाइसेंस बनाने की सुविधा मिलेगी।

बैठक में हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, अधीनस्थ कार्यालय (ग्रुप बी) सेवा नियम-2018 को स्वीकृति प्रदान की गई जिसके तहत ऐसे किसी भी व्यक्ति को सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसकी आयु हरियाणा लोक सेवा आयोग में आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि के बाद के महीने के पहले दिन न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा से कम या अधिक है। संशोधन के बाद सरकारी विश्लेषक के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी(बैक्टीरियोलॉजी), वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट्री) और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (फार्माकोलॉजी) के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 22 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष और औषध नियंत्रण अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होगी।

मंत्रिमंडल ने हरियाणा भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम सम्बंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की जो हरियाणा सरकार और भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) द्वारा संयुक्त रूप से 150 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 15 माह में क्रियान्वित किया जाएगा। इसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों का रिकॉर्ड, सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण का अद्यतन, बड़े क्षेत्र की मैपिंग हेतु मानव रहित एरियल वाहन/ड्रोन जैसे उपकरणों का इस्तेमाल कर राजस्व मानचित्र तैयार करना और इसमें सभी ग्रामीण, शहरी और गांव के लाल डोरा क्षेत्र को कवर करते हुए समस्त राज्य के लिए फील्ड मापन किया जाएगा।

बैठक में नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई ताकि नीति को और अधिक लचीला बनाते हुए एफएआर एवं घनत्व मानदंडों को संशोधित किया जा सके और सामुदायिक स्थलों के आकार में मामूली बदलाव किया जा सके। प्रस्ताव में एफएआर की ऊपरी सीमा के मानकीकरण और छोटे आकार की इकाइयों में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के कारण घनत्व मानदंडों को बढ़ाया गया है। प्रस्ताव के तहत आवासीय कालोनियों में एफएआर और घनत्व बढ़ाने के साथ ही बाहरी विकास शुल्क में भी वृद्धि की गई है।

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