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विभाग की नियमावली के अनुसार ही चिकित्सालयों का नामकरण-शर्मा

विभाग की नियमावली के अनुसार ही चिकित्सालयों का नामकरण-शर्मा

जयपुर 22 जुलाई (वार्ता) राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि चिकित्सा विभाग की नियमावली के अनुसार कुल लागत राशि का 50 से 75 प्रतिशत तक भामाशाह द्वारा दान दिए जाने पर राजकीय से पहले भामाशाह का नाम लिखकर नामकरण किया जाता है।

डॉ. शर्मा ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि यदि कोई दानदाता 75 प्रतिशत से ज्यादा राशि दे देता हैं तो पूरा नाम दानदाता का ही लिखकर नामकरण किया जाता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ग्राम मुंडावरा पंचायत मुख्यालय पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नामकरण राजकीय श्रीमती पार्वती देवी के नाम पर कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में बानसूर को 50 शैय्याओंयुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी वित्तीय स्वीकृति अपेक्षित है। उन्होंने बताया कि इसके लिए विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जाएंगे।

इससे पहले विधायक श्रीमती शकुंतला रावत के मूल प्रश्न के जवाब में डॉ. शर्मा ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बानसूर में महिला स्त्रीरोग चिकित्सक पदस्थापित नहीं है। उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नारायणपुर में स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद स्वीकृत नहीं है। कनिष्ठ विशेषज्ञ का पद पदोन्नति का है। पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सको से या पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर प्राथमिकता या आवश्यकता के आधार पर शीध्र लगाने पर विचार किया जाएगा।

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