भारतPosted at: Jul 7 2020 10:36PM विमान टिकट रिफंड मामले पर केंद्र, डीजीसीए से जवाब तलब
नयी दिल्ली, 07 जुलाई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन की अवधि के फ्लाइट टिकटों का पूरा रिफंड करने के निर्देश संबंधी याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) से जवाब तलब किय।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जरिए केंद्र सरकार और डीजीसीए को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि विमानन कंपनियों ने कोविड19 लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकटों पर रिफंड नहीं दिया है और वे यात्रियों पर गैरकानूनी रूप से ‘क्रेडिट शेल’ मैकेनिज्म थोप रही हैं।
खंडपीठ ने मामले की सुनवाई इसी मुद्दे पर एक अन्य याचिका के साथ करने का निर्णय लिया।
सुरेश टंडन
वार्ता