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व्यापारी के पुत्र के अपहरण और 20 लाख रुपए मांगने पर नौ लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज

बड़वानी, 23 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले की सेंधवा शहर थाना पुलिस ने एक व्यापारी के पुत्र को उसके शॉपिंग माल से जबरन ले जाकर 20 लाख रुपए की मांग किए जाने पर भारतीय जनशक्ति पार्टी के तत्कालीन महासचिव की हत्या के मुख्य आरोपी समेत नौ लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।
सेंधवा के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस तरुणेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि शॉपिंग मॉल संचालक के छोटे पुत्र अंकुश गुप्ता के शिकायत आवेदन पर आज अपराह्न गोपाल जोशी, नयन सेन, रवि भटनागर ,शादाब, वसीम महेंद्र, माचो तथा दो अन्य के विरुद्ध अपहरण व फिरौती वसूलने संबंधी धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है ।
उन्होंने बताया कि गोपाल जोशी भारतीय जनशक्ति पार्टी के तत्कालीन महासचिव संजय झंवर की 2008 में हुई हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है और फिलहाल जमानत पर है। उसके विरुद्ध शहर में अवैध रूप से राशि वसूलने हेतु अपने गैंग के सदस्यों को भेजने की शिकायतें भी हैं।
शिकायत के मुताबिक अंकुश गुप्ता के मोती बाग चौराहे पर स्थित शॉपिंग मॉल पर कल रात्रि आकर आरोपियों ने उसे गोपाल जोशी के समक्ष चलने को कहा। गुप्ता द्वारा इंकार करने पर वे उसे जबरदस्ती कार में बिठा कर ले गए। इस दौरान उन्होंने शॉपिंग मॉल पर रखे कई एलईडी टीवी और सीसीटीवी कैमरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।
आरोपियों ने अंकुश को गोपाल जोशी के पास ले जाकर उसकी जमकर पिटाई की और बंदूक की नोक पर 20 लाख रुपए की मांग की। गोपाल जोशी के पिता कैलाश जोशी के वहां आ जाने पर उसे धमकी देकर छोड़ दिया गया।
बड़वानी के पुलिस अधीक्षक डीएल टेनीवार ने बताया कि गोपाल जोशी के गैंग के सदस्यों ने उक्त शॉपिंग मॉल से पूर्व में करीब दस लाख रुपयक की खरीददारी करने के बावजूद राशि नहीं चुकाई थी।
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री बघेल ने बताया कि गोपाल जोशी की जमानत निरस्त करने हेतु पुलिस इंदौर स्थित उच्च न्यायालय की खंडपीठ में आवेदन प्रस्तुत कर रही है। जबकि अंकुश गुप्ता और उसके परिवार ने आरोपियों से अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है।
सं विश्वकर्मा
वार्ता
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