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शिकायत निवारण नियमावली से सरकारी सेवकों को काफी फायदा होगा: नीतीश

शिकायत निवारण नियमावली से सरकारी सेवकों को काफी फायदा होगा: नीतीश

पटना, 26 जून (वार्ता) मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज यहां बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली के क्रियान्वयन का शुभारंभ किया।

श्री कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में नियमावली के क्रियान्वयन का शुभारंभ करते हुए कहा कि इसके माध्यम से सरकारी सेवकों की सेवा संबंधी शिकायतों का निष्पादन हो सकेगा। सेवानिवृत कर्मियों को सेवांत लाभ से जुड़ी शिकायतों का समाधान हो सकेगा और उनकी परेशानी खत्म होंगी। उन्होंने कहा कि एक बेहतर प्रणाली साबित होगी। उन्होंने इस मौके पर सेवा समाधान वेब पोर्टल को लांच किया, साथ ही उन्होंने एक मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री के समक्ष बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी की अपर मिशन निदेशक प्रतिमा एस0 वर्मा ने इस नियमावली के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण दिया। इसके माध्यम से मुख्यमंत्री को बताया गया कि नये नियमावली से सेवारत कर्मियों की ज्वाइनिंग से उनके रिटायरमेंट तक के मामलों की शिकायतों का निवारण किया जायेगा, इसके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभों की स्वीकृति तथा भुगतान से संबंधित शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निवारण की यह एक बेहतर प्रणाली है। इसमें सेवा से जुड़ी शिकायतों का निपटारा 60 दिन की अधिकतम अवधि के अंदर किया जाएगा। शिकायतें ऑनलाइन दायर की जा सकेंगी। सेवा निवारण अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर अपील भी दायर की जा सकती है।



बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मुख्यमंत्री के परामर्शी अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त सुभाष शर्मा, अपर मुख्य सचिव गृह सह बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के मिशन निदेशक श्री आमिर सुबहानी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सतीश

वार्ता

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