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श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13़ 37 एकड़ जमीन पर को खाली कराने की मांग

मथुरा, 26 सितम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में शुक्रवार को एक वाद दायर कर 1967 में डिक्री के दिए गए आदेश को रद्द करने तथा श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13़ 37 एकड़ जमीन के उस भाग को खाली कराने की मांग की गई है जिस पर वर्तमान में शाही मस्जिद ईदगाह है।
वाद भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशवदेव खेवट संख्या 255 मौजा मथुरा बाजार सिटी में विराजमान भगवान श्रीकृष्ण की नई गोपी लखनऊ निवासी 51 वर्षीय रंजना अग्निहोत्री एवं सात अन्य द्वारा उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ के चेयरमैन, शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी आफ मैनेजमेन्ट ट्रस्ट के डीग दरवाजा मथुरा निवासी सचिव, श्रीकृष्ण जन्मभूमि मैनेजिंग ट्रस्टी डीग गेट चौराहे के पास जन्मभूमि मन्दिर मथुरा एवं सचिव श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान डीग गेट मथुरा के खिलाफ दायर किया गया है।
इस वाद में श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर बने पहले मन्दिर से अंतिम मंदिर के बनने का इतिहास बताया गया है और कहा गया है कि सन 1618 में राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने 33 लाख से श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर प्रथम मन्दिर बनवाया था। वाद में यह भी कहा गया है कि औरंगजेब द्वारा मन्दिर को तोड़कर जन्मस्थान की भूमि पर शाही मस्जिद ईदगाह का निर्माण कराया गया था।
उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता हरिशंकर जैन एवं विष्णु शकर जैन द्वारा रंजना अग्निहोत्री एवं सात अन्य की ओर से दायर वाद में कहा गया है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के नाम से एक सोसाइटी एक मई 1958 में बनाई गई थी और 1977 में उसका नाम श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान कर दिया गया था। उसके बाद 12 अक्टूबर 1968 को श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ एवं शाही मस्जिद ईदगाह के प्रतिनिधियों में एक समझौता किया गया था जो भगवान केशव देव एवं उनके भक्तों के हितों एवं भावना के विपरीत था।
17 अक्टूबर 1968 को यह समझौता पेश किया गया था तथा 22 नवम्बर 1968 को सब रजिस्ट्रार मथुरा के यहां इसे रजिस्टर किया गया था। समझौते के आधार पर सिविल सूट 43 सन 1967 को सिविल जज मथुरा की अदालत से कानूनी जामा मिल गया था। अदालत में दायर बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक वाद में 1997 में कहा था कि कटरा केशव देव की सम्पूर्ण सम्पत्ति ट्रस्ट की है और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को उसका मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता। इसलिए उसके द्वारा किया गया उक्त समझौता जहां अवैध है वहीं कटरा केशव देव की सम्पत्ति पर शाही मस्जिद ईदगाह का किसी प्रकार अधिकार नहीं हो सकता ,इसलिए उस पर किया गया निर्माण भी अवैध है। इसी आधार पर शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की बात कही गई है।
सं त्यागी
वार्ता
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