बिजनेसPosted at: Feb 21 2019 10:54PM स्टाम्प शुल्क काे तर्क संगत बनाने वाले संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी
नयी दिल्ली 21 फरवरी (वार्ता) राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय स्टाम्प शुल्क कानून 1899 में संशोधन को गुरुवार को मंजूरी प्रदान कर दी है।
इस संशोधन से अब राज्यों को वित्तीय प्रतिभूति लेनदेन पर एक स्थान पर, एक एजेंसी को या एक ही मद पर स्टाम्प शुल्क संग्रहित करने का अधिकार मिल गया है। सरकार ने वित्त विधेयक 2019 के माध्यम से इस कानून में संशोधन किया था। वर्ष 2018-19 के बजट में यह घोषणा की गयी थी जिसे सरकार ने इस साल वित्त विधेयक 2019 में शामिल कर पूरा किया है।
वित्त विधेयक 2019 को संसद की मंजूरी मिल चुकी है। इस संशोधन में यह व्यवस्था भी की गयी है कि काेई व्यक्ति जिस राज्य में रहते हुए वित्तीय प्रतिभूति खरीदता है उस राज्य की सरकार को स्टाम्प शुल्क में उचित हिस्सेदारी दिये जाने के लिए तंत्र बनाया जायेगा।
शेखर,उनियाल
वार्ता