Saturday, Apr 20 2024 | Time 12:56 Hrs(IST)
image
भारत


स्टार्टअप को मिलेगी आयकर में छूट

स्टार्टअप को मिलेगी आयकर में छूट

नयी दिल्ली, 19 फरवरी (वार्ता) केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप को आयकर में छूट देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को यहां बताया कि उद्याेग एवं घरेलू व्यापार प्रोत्साहन विभाग जल्दी ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा। इससे स्टार्टअप को आयकर अधिनियम की धारा ‘56(2) सप्तम् बी’ के तहत छूट मिलेगी।

नये कारोबारियों को पूंजी के संकट को देखते हुए लंबे समय से स्टार्टअप को आयकर में रियायत देने की मांग की जा रही है। हाल में युवा कारोबारियों, निवेशकों और संबद्ध विभागों की अधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी थी। इस बदलाव के कारण स्टार्टअप की परिभाषा का विस्तार होगा और किसी भी नये उद्योग को दस वर्ष तक स्टार्टअप माना जाएगा। पहले यह अवधि सात वर्ष तक थी।

इसके अलावा किसी भी उद्योग को एक वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए तक कारोबार करने तक स्टार्टअप माना जाएगा। पहले यह राशि 25 करोड़ रुपए थी। स्टार्ट अप को उस समय तक कर छूट मिलती रहेगी जब तक कंपनी 10 लाख रुपए से अधिक की पूंजीगत वस्तुएं नहीं खरीदती है या किसी अन्य कारोबार में निवेश नहीं करती है।

सत्या अर्चना

वार्ता

More News
पहले चरण के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, 62 प्रतिशत से अधिक मतदान

पहले चरण के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, 62 प्रतिशत से अधिक मतदान

19 Apr 2024 | 10:38 PM

नयी दिल्ली, 19 अप्रैल (वार्ता) भारत की अट्ठारहवीं लोक सभा के चुनावों के पहले चरण में शुक्रवार को 102 सीटों के लिये हुये मतदान में 62 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

see more..
पहले चरण के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, 60 प्रतिशत से अधिक मतदान

पहले चरण के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, 60 प्रतिशत से अधिक मतदान

19 Apr 2024 | 9:31 PM

नयी दिल्ली, 19 अप्रैल (वार्ता) भारत की अट्ठारहवीं लोक सभा के चुनावों के पहले चरण में शुक्रवार को 102 सीटों के लिये हुये मतदान में 60 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

see more..
चुनाव के दौरान ‘यात्राओं’ की अनुमति पर तीन दिन के भीतर फैसला लें: सुप्रीम कोर्ट

चुनाव के दौरान ‘यात्राओं’ की अनुमति पर तीन दिन के भीतर फैसला लें: सुप्रीम कोर्ट

19 Apr 2024 | 8:20 PM

नयी दिल्ली, 19 अप्रैल (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने चुनाव के दौरान किसी भी सभा पर रोक लगाने के व्यापक आदेश जारी किये जाने पर शुक्रवार को आश्चर्य व्यक्त किया और सक्षम अधिकारियों को मौजूदा आम चुनावों के दौरान 'यात्राएं' आयोजित करने की अनुमति के लिए किसी भी व्यक्ति की ओर से की गयी याचिका पर तीन दिन के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

see more..
image