भारतPosted at: Dec 15 2018 10:37PM स्टरलाइट संयंत्र शुरू करने का एनजीटी का आदेश
चेन्नई/नयी दिल्ली 15 दिसम्बर (वार्ता) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित स्टरलाइट तांबा संयंत्र को बंद करने के तमिलनाडु सरकार के निर्देश को दरकिनार करते हुए शनिवार को संयंत्र दोबारा शुरू करने के आदेश दिये।
इस बीच मुख्यमंत्री ई के पलानीस्वामी ने एनजीटी के आदेश पर विरोध जताते हुए कहा कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में अपील करेगी।
एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गाेयल की अगुआई वाली पीठ ने वेदांंता लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिये। उन्हाेंने कहा कि संयंत्र का बंद किया जाना युक्तिसंगत नहीं है। एनजीटी ने वेदांता को शहर के निवासियों के कल्याण के लिए अगले तीन वर्ष के दौरान 100 करोड़ रुपये खर्च करने के भी आदेश दिये।
एनजीटी ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी स्टरलाइट संयंत्र की अनुज्ञा के नवीनीकरण के निर्देश जारी करने के आदेश देते हुए कहा कि कंपनी अपने संयंत्र के संचालन के लिए बिजली सुविधा की बहाली की भी पात्र है।
दूसरी तरफ श्री पलानीस्वामी ने सेलम जिले के ओमलुर में संवाददाताओं से कहा कि संयंत्र को गत मई में लोगाें केे विरोध के बाद सरकारी आदेश के जरिये बंद किया गया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एनजीटी केे आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती देगी।
उल्लेखनीय है कि गत 22 मई को संयंत्र का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गयी थी।