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सिलावट अचार संहिता उल्लंघन मामले में आरोपों से मुक्त

भोपाल, 19 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल जिले की एक अदालत ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में आरोपों से मुक्त कर दिया।
एमपीएमएलए विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेश सिंह ने कहा कि मामले में शिकायतकर्ता को स्वयं ही परिवाद पेश करना था जबकि पुलिस ने सीधे ही थाने में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया जाना वैधानिक रूप से सही नहीं है। इसलिए मामले में आरोपित को आरोपों से उन्मुक्त किया जाना उचित है। इससे पूर्व श्री सिलावट सोमवार को अदालत में पेश हुए थे और अपने खिलाफ जारी वारंट निरस्त कराया था। वारंट निरस्त होने के बाद ही अदालत ने आरोप तय किए जाने से पूर्व उनकी ओर से प्रस्तुत तर्क सुने। श्री सिलावट की ओर से पेश तर्कों से सहमत होते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया।
अभियोजन अनुसार घटना वर्ष 2018 में आयोजित विधानसभा चुनाव के दौरान की है। मामले में आरोपित तुलसीराम सिलावट सांवेर जिला इंदौर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान बैलगाड़ी का उपयोग किया था। उनके प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी गजानंद तरड़वाल ने 19 नवंबर 2018 को सांवेर पुलिस थाने में रिपोर्ट की कि श्री सिलावट ने 17 नवंबर 19 को प्रचार के दौरान बैलगाड़ी का उपयोग किया जिससे उन्होंने पशुओं के साथ क्रूरता की हैं साथ ही चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है।
पुलिस ने श्री सिलावट के खिलाफ भादवि की धारा 188 के तहत अपराध दर्ज कर मामले का चालान अदालत में पेश किया था।
सं नाग व्यास
वार्ता
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