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सड़क दुर्घटना के मामले में पीड़ित परिवार को 13.50 लाख का मुआवजा

ठाणे, 30 नवंबर (वार्ता) महाराष्ट्र में ठाणे मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण (एमएसीटी) ने सोमवार को वर्ष 2018 में एक सड़क दुर्घटना में कृषक पिता पुत्र की मौत के मामले में पीड़ित के परिजनों को 13.50 लाख रूपये का मुआवजा देने का आदेश दिया ।
प्राधिकरण के सदस्य और जिला न्यायाधीश आरएन रोकडे ने हाल ही में एमएसीटी मुआवजा प्रावधानों के संशोधन का उल्लेख करते हुए यह आदेश दिया।
कानूनी हलकों और एमएसीटी अदालतों के वकीलों के अनुसार संशोधन के बाद यह पहली बार है कि ठाणे एमएसीटी में इस तरह मुआवजा दिया है।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि नई नियमावली में पीड़ित की उम्र के आधार पर मुआवजे के निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं है। भले ही दुर्घटना का शिकार कोई भी हो, वयस्क या नाबालिग तथा पीड़ित व्यक्ति कमाने वाला सदस्य था या नहीं, यदि दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो मुआवजे की राशि पांच लाख रुपये निश्चित होगी।
राम जितेन्द्र
वार्ता
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