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सबरीमला विवाद: फैसले पर रोक से फिलहाल इन्कार

सबरीमला विवाद: फैसले पर रोक से फिलहाल इन्कार

नयी दिल्ली, 13 नवम्बर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने केरल में सबरीमला स्थित अयप्पा मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के अपने फैसले पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है।

एक वकील ने बुधवार को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख करते हुए संविधान पीठ के 28 सितंबर के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया।

शीर्ष अदालत ने उनका यह अनुरोध ठुकराते हुए कहा कि वह 22 जनवरी तक इंतजार करें, क्योंकि उसी दिन संविधान पीठ इस मामले में 49 पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई करने वाली है।

गौरतलब है कि खंडपीठ ने गत मंगलवार को पुनर्विचार याचिकाओं की खुली अदालत में सुनवाई से सहमति जतायी थी और इसके लिए 22 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। न्यायालय ने हालांकि स्पष्ट किया था कि इस दौरान शीर्ष अदालत के 28 सितंबर के फैसले और आदेश पर कोई रोक नहीं रहेगी।

सुरेश आशा

वार्ता

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