राज्य » राजस्थानPosted at: Jul 22 2019 5:05PM सभी पात्र लोगों को वन अधिनियम के तहत दिये जायेंगे पट्टे-चौधरीजयपुर, 22 जुलाई (वार्ता) राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने आज विधानसभा में आश्वस्त किया कि वन अधिनियम 2006 के तहत सभी पात्र लोगों को पट्टे दिये जायेंगे। श्री चौधरी प्रश्नकाल में विधायकों के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि जितने भी प्रकरण वर्तमान में लम्बित है उन सबको वन कानून 2006 के तहत पट्टे दिये जायेंगे। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन डूंगरपुर द्वारा वर्ष 2003 में सर्वे किया गया था और इस सर्वे में जो पात्र पाये गये उन्हें उक्त अधिनियम के तहत पट्टे दिये जायेंगे। इससे पहले विधायक राजकुमार रोत के मूल प्रश्न के जवाब में श्री चौधरी ने बताया कि जिला डूंगरपुर पंचायत समिति बिछीवाडा का राजस्वन गांव मालमाथा भू-प्रबंध सम्वत 2014 अर्थात वर्ष 1958 के पूर्व से मूल ग्राम के रूप में अस्तित्व में है। उस समय की गांव की जनसंख्या उपलब्ध नहीं है। गांव के मौतबिरान से जानकारी अनुसार गांव की जनसंख्या लगभग 125 बताई है। उन्होंने बताया कि राजस्व गांव मालमाथा के अस्तित्व में आने के समय उक्त गांव में निवासरत परिवार उनकी पैतृक खातेदारी जमीन पर निवास करते थे। उन्होंने बताया कि मालमाथा गांव में कुल 1976.04 बीघा बिलानाम जमीन जरिये नामान्तकरण संख्या 305 6 मार्च 1985 के द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित हुई है, उन्होंने नामान्तकरण की प्रति सदन की मेज पर रखी।जोरावार्ता