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सड़क दुर्घटना में मौत होने पर दो लाख रूपए की सहायता

जयपुर, 15 जुलाई (वार्ता) राजस्थान में 31 अगस्त 2019 के बाद अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत होने पर दो लाख रूपए एवं गंभीर घायल होने पर 50 हजार रुपए की सहायता दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया है।
इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 161 में संशोधन किया गया है।
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मौत अथवा गंभीर घायल होने पर प्रभावित को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 163 एवं 161 के अन्तर्गत ‘तोशण निधि योजना’ के तहत सहायता राशि दी जाती है। अब तक अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर इस योजना के तहत 25 हजार रुपए एवं गंभीर घायल होने पर 12 हजार 500 रुपए दिए जाने का प्रावधान था।
श्री जैन ने बताया कि राज्य में मोटरयान संशोधन अधिनियम-2019, एक सितम्बर 2019 से प्रभावी हो चुका है। अब मोटरयान अधिनियम की धारा 161 में संशोधन करके तोशण निधि में जाने वाली राशि को बढ़स दिया गया है।
सुनील
वार्ता
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