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हाईकोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिलाधिकारी से मांगा जवाब

नैनीताल 17 जुलाई (वार्ता) स्कीइंग के लिये प्रसिद्ध उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र औली में अप्रवासी गुप्ता बंधुओं के बेटों की शाही शादी से पर्यावरण को हुए नुकसान के मामले को उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और चमोली के जिलाधिकारी को दस दिन के अंदर हलफनामा पेश करने को कहा है। अदालत ने गुप्ता बंधुओं एवं शादी आयोजित करने वाली कंपनी को भी शपथपत्र पेश करने को कहा है।
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आज राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अदालत में पेश हुए थे। उन्होंने अदालत को विस्तृत जानकारी दी। सदस्य सचिव की ओर से अदालत को बताया गया कि शादी के चलते 32.6 टन ठोस अपशिष्ट (कूड़ा) एकत्र हुआ है। इसमें जैविक एवं अजैविक दोनों प्रकार का ठोस अपशिष्ट मौजूद है।
उन्होंने बताया कि जोशीमठ नगर पालिका की ओर से जैविक और अजैविक अपशिष्ट को अलग अलग किया गया। जैविक अपशिष्ट को निस्तारित कर दिया गया है तथा अजैविक कूड़ा को जोशीमठ नगर पालिका के मौजूद ट्रपिंग ग्राउंड में एकत्र किया गया है। इसे हरिद्वार के भगवान पुर स्थित कूड़ा निस्तारण संयंत्र में भेजा जायेगा।
अदालत ने इस तथ्य को भी गंभीरता से लिया कि शादी समारोह के दौरान प्लास्टिक से बने उत्पादों का इस्तेमाल किया गया है। आयोजकों की कंपनी की ओर से प्लास्टिक और थर्माकोल से बने उत्पादों का उपयोग नहीं करने की सहमति बनी थी। इसके बावजूद शादी में प्लास्टिक बोतलों को उपयोग किया गया है। इसके बाद अदालत ने पूछा कि पूरे समारोह में कितनी मात्रा में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न हुआ है और उसको निस्तारित करने के लिये क्या किया गया है। इसका जवाब किसी के पास मौजूद नहीं था।
इसके बाद अदालत ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एवं चमोली के जिलाधिकारी को इस मामले में दस दिन के अंदर शपथपत्र पेश करने को कहा है। साथ ही गुप्ता बंधुओं एवं इवेंट आयोजित करने वाली कंपनी को भी इस मामले में विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। इससे पहले चमोली की जिलाधिकारी की ओर से अदालत में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की गयी। इसके बाद औली के पर्यावरण एवं पारिस्थितकीय तंत्र को हुए नुकसान के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को आज अदालत में पेश होने को कहा गया था।
अदालत ने इस मामले में देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग समेत अन्य को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। इससे पहले याचिकाकर्ता रक्षित जोशी की ओर से एक प्रार्थना पत्र देकर इन सभी संस्थानों को पक्षकार बनाने का अनुरोध किया गया था जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
दक्षिण अफ्रीका के उद्योगपति गुप्ता बंधुओं अजय गुप्ता और अतुल गुप्ता के बेटों की शादी 18 से 22 जून के बीच स्कीइंग के लिये प्रसिद्ध उच्च हिमालयी क्षेत्र औली में हुई थी। इस शादी में देश की जानी मानी हस्तियां शामिल हुई थीं। यह शाही शादी तब काफी चर्चाओं में रही थी।
औली में हुई इस शाही शादी के मामले को अधिवक्ता रक्षित जोशी की ओर से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से औली को पारिस्थितीकीय तंत्र व पर्यावरण के लिहाज से काफी संवेदनशील बताया गया है और कहा गया कि इस शाही शादी से यहां के पर्यावरण को खतरा है।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ  खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

18 Apr 2024 | 7:29 PM

बेंगलुरु, 18 अप्रैल (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2023 राज्य विधानसभा चुनाव से संबंधित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और पूर्व मंत्री शशिकला जोले के खिलाफ 'मतदाता रिश्वत' मामला खारिज कर दिया।

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