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हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिलाधिकारी को राशन दुकानों की जांच के आदेश दिये

नैनीताल, 21 नवम्बर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को हरिद्वार जनपद में राशन घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी दीपक रावत को जांच के निर्देश दिये हैं। साथ ही तीन सप्ताह में रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है।
इस मामले में लक्सर निवासी रेणु की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि हरिद्वार के लक्सर और आसपास के क्षेत्र में राशन के नाम पर राशन दुकानदारों द्वारा गड़बड़ी की जा रही है।
फर्जी राशनकार्ड बनाकर राशन की कालाबाजारी की जा रही है। गरीबों को पर्याप्त राशन नहीं दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी गयी तो दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। याचिकाकर्ता की ओर से सस्ता गल्ला विक्रेताओं की जांच की मांग की गयी है।
इस मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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