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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

झुंझुनू, 16 अक्टूबर (वार्ता) राजस्थान में झुंझुनू के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या एक ने हत्या के आरोपी को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश मुज्जफर चौधरी ने अभियुक्त जाट को सुनील कुमार की हत्या का दोषी मानते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार अरविंद सिंह ने पांच सितंबर 2017 को सुनील कुमार से विवाद के चलते अत्यधिक मारपीट की जिससे उसकी मौत हो गई।
सर्राफ सुनील
वार्ता
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