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हत्या के जुर्म में युवक को उम्र कैद

जींद, 18 जनवरी (वार्ता) जींद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजीत सिंह की अदालत ने शनिवार को हत्या के जुर्म में एक युवक को उम्र कैद तथा एक लाख दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव ढाकल निवासी रामकुमार ने 24 फरवरी 2016 को सदर थाना नरवाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका भतीजा प्रदीप गाड़ी में सवार होकर घर की तरफ जा रहा था। उसी दौरान गांव के ही प्रदीप उर्फ टीना ने बाइक से उसके भतीजे प्रदीप का पीछा करना शुरु कर दिया। प्रदीप उर्फ टीना के हाथ में पिस्तौल था। रास्ता बंद होने पर उसका भतीजा प्रदीप गाड़ी छोड़कर जान बचाने के लिए पैदल भागने लगा। उसी दौरान प्रदीप उर्फ टीना ने उसके भतीजे प्रदीप पर फायर कर दिया। गोली लगने से उसके भतीजे प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना को अंजाम देकर आरोपित प्रदीप उर्फ टीना बाइक लेकर फरार हो गया। सदर थाना नरवाना पुलिस ने राजकुमार की शिकायत पर प्रदीप उर्फ टीना के खिलाफ हत्या, शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजीत सिंह की अदालत ने प्रदीप उर्फ टीना को उम्र कैद तथा एक लाख दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सं शर्मा
वार्ता
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